
EWS क्या होता है?
EWS (Economically Weaker Section) का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
यह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य (General/Unreserved) वर्ग के पात्र नागरिकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था है।
EWS के लाभ –
सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण
10% आरक्षण
भर्ती एवं प्रवेश प्रक्रियाओं में आरक्षण का लाभ
EWS के लिए सामान्य पात्रता –
परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो।
परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि या अन्य संपत्ति न हो।
आवेदक SC, ST या OBC आरक्षण का लाभार्थी न हो।
EWS प्रमाणपत्र कौन जारी करता है?
तहसीलदार/उपजिलाधिकारी Ⅲ (SDM) द्वारा।
आवश्यक दस्तावेज –
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
परिवार का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
अन्य आवश्यक दस्तावेज (राज्य के नियमों के अनुसार)
कानूनी आधार
अनुच्छेद 15(6) भारतीय संविधान
अनुच्छेद 16 (6) भारतीय संविधान
103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019
EWS Certificate बनवाना है?
क्या आप जानते हैं कि EWS श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिल सकता है?
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